Breaking News
मुख्यमंत्री धामी ने पेश किया ₹1.11 लाख करोड़ का बजट
मुख्यमंत्री धामी ने पेश किया ₹1.11 लाख करोड़ का बजट
कान साफ करने के लिए ईयरबड्स का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
कान साफ करने के लिए ईयरबड्स का इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
गैरसैंण में यूकेडी का प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की कोशिश पर पुलिस से झड़प
गैरसैंण में यूकेडी का प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की कोशिश पर पुलिस से झड़प
पश्चिम एशिया में तनाव पर सरकार चिंतित, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता- एस जयशंकर
पश्चिम एशिया में तनाव पर सरकार चिंतित, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता- एस जयशंकर
दृष्टि आई इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लूकोमा जागरूकता वॉकाथॉन का आयोजन
दृष्टि आई इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लूकोमा जागरूकता वॉकाथॉन का आयोजन
टी20 विश्व कप 2026- भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब किया अपने नाम
टी20 विश्व कप 2026- भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब किया अपने नाम
विधानसभा सत्र में योगदान दे रहे कर्मचारियों से मिले सीएम धामी, किया आत्मीय संवाद
विधानसभा सत्र में योगदान दे रहे कर्मचारियों से मिले सीएम धामी, किया आत्मीय संवाद
गिलगिट-बाल्टिस्तान के स्कार्दू में विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, गोलीबारी में 38 लोगों की मौत
गिलगिट-बाल्टिस्तान के स्कार्दू में विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, गोलीबारी में 38 लोगों की मौत
चारधाम यात्रा 2026- हेली शटल सेवा के टेंडर अंतिम दौर में, जल्द शुरू होंगी सुविधाएँ
चारधाम यात्रा 2026- हेली शटल सेवा के टेंडर अंतिम दौर में, जल्द शुरू होंगी सुविधाएँ
पीएम मोदी के जन्मदिन पर वित्त मंत्री ने दिया तोहफा, व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि की बढ़ाई अवधि

देहरादून। वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य के व्यापारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना होने पर मिलने वाली 10 लाख रूपये की दुर्घटना बीमा योजना की अवधि को एक साल के लिये बढ़ाया है।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना की स्थिति में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई थी। इस बीमा योजना को सरकार द्वारा व्यापारियों के हित को देखते हुए एक वर्ष के लिये और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। डा. अग्रवाल ने बताया कि यह योजना पूर्व में 18 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। जिसको बढ़ाकर 18 नवंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है। व्यापारियों की इस मांग पर वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि योजना अवधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी पंजीयन की प्रभावी दिनांक से बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतः ही आच्छादित माने जाएंगे। बताया कि इसके अलावा यदि बीच में किसी व्यापारी का पंजीयन निरस्त होता है तो पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से स्वतः ही बाहर हो जाएगा।

किसी भी व्यापारी की पंजीयन की स्थिति की सूचना वेबसाइट www.gst.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। बताया कि यदि बीमा कंपनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीन माह के पश्चात की अवधि के चेक जारी करने में हुए विलंब की अवधि के मध्य दंड स्वरूप दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दावे का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top