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2020 के हत्या मामले में बड़ा फैसला, तीनों आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

बिहार। बाढ़ व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक बहुचर्चित मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 7 जून 2020 को भदौर थाना क्षेत्र के चकजलाल गांव में हुई थी। गांव निवासी धर्मवीर प्रसाद पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। हमले के दौरान जब उनकी पत्नी रीना देवी और पुत्र बचाव के लिए आगे आए, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना के बाद मृतक की पत्नी के बयान पर भदौर थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसमें पंकज कुमार उर्फ पंकज सिंह, प्रमाम किशोर उर्फ श्याम किशोर महतो और वसंती देवी उर्फ प्रेमलता देवी को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल कर मामले को अदालत में प्रस्तुत किया।

सत्र वाद संख्या 369/21 के तहत चले इस मामले में अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद दोषियों को तुरंत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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