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नई दिल्ली। पत्नी पर तेजाब फेंकने के मामले में दिल्ली की अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज प्रयांक नायक ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जुर्माने की रकम नहीं देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि एसिड अटैक के निशान सिर्फ शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर पीड़ित के साथ जिंदगी भर रह सकता है। अदालत ने केंद्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कानून के अनुसार महिला का मुआवजा तय कर उसे देने के निर्देश दिए हैं।

मामला 8 अगस्त 2022 का है। बताया गया कि पति-पत्नी अलग रह रहे थे। इसी दौरान महिला अपने पति से मिलने गई थी, जहां दोनों के बीच विवाद हो गया। शाम करीब 5:30 बजे महिला के घर लौटने के बाद पति तेजाब लेकर आया और उस पर फेंक दिया।

हमले के बाद महिला की मां और एक पड़ोसी उसे अस्पताल लेकर गए। तेजाब से महिला का चेहरा और कान बुरी तरह झुलस गए थे। इसके अलावा तेजाब की बूंदों की चपेट में आने से पास में खेल रहे बच्चे भी घायल हो गए थे।

घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 326ए के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता, महिला को लगी चोटों और उनके लंबे समय तक रहने वाले असर को देखते हुए 14 साल की सजा सुनाई।

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