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मेरठ सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा फैसला, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड

मेरठ: चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों को 30 सितंबर को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

बुधवार को दोनों दोषियों को जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सजा पर फैसला सुनाने से पहले न्यायाधीश ने दोनों के स्वास्थ्य और जेल में उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। इसके बाद अदालत ने सजा के मुद्दे पर सुनवाई पूरी करते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई।

मामले में सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने भी अदालत के सामने साक्ष्यों का हवाला देते हुए मृत्युदंड की मांग रखी थी। परिवार की ओर से पहले ही कहा गया था कि यदि फैसला उनकी मांग के अनुरूप नहीं आता, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

मामले के अनुसार, मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित इंद्रानगर के रहने वाले सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे। इसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो फिलहाल अपने नाना-नानी के साथ रहती है।

इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के पुराने सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। साहिल भी इंद्रानगर का निवासी था। बताया गया कि सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सौरभ की हत्या की साजिश फरवरी 2025 में रची गई थी। आरोप था कि तीन मार्च की रात उसकी हत्या कर शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। इसके बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए।

दोनों के लौटने के बाद 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक, उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया गया।

पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जिला अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को हत्या का दोषी करार दिया। बुधवार को सजा पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया।

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