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तीन बच्चों की हत्या के मामले में मां को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तीन मासूम बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने उनकी मां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी सुनीता यादव पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

मामला सुहवल थाना क्षेत्र के ढढनी भानमल राय गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अगस्त 2022 को सुनीता यादव ने अपने तीन बच्चों हिमांशु उर्फ पीयूष, प्रियांशु और सुप्रिया को जहर दे दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय सुनीता अपने ससुराल में अनबन के चलते करीब एक महीने से मायके में रह रही थी।

इस घटना में सुनीता का एक अन्य बेटा दिव्यांशु बच गया था, क्योंकि वह अपनी नानी के साथ चला गया था। मामले में सुनीता के देवर बुल्लू यादव ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और लगातार कानूनी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अखिलेश सिंह ने अदालत में सात गवाह पेश किए।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनीता को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना के बाद से ही आरोपी महिला जेल में बंद थी और उसे जमानत नहीं मिली थी।

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