Breaking News
लव रंजन की आगामी फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ का पहला पोस्टर जारी, रिलीज़ डेट का भी हुआ एलान
लव रंजन की आगामी फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ का पहला पोस्टर जारी, रिलीज़ डेट का भी हुआ एलान
उत्तराखण्ड के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की होगी GPS/GIS मैपिंग
उत्तराखण्ड के 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की होगी GPS/GIS मैपिंग
तेलंगाना में दिनदहाड़े युवक की हत्या, छह महीने पहले पत्नी की हत्या का था आरोपी
तेलंगाना में दिनदहाड़े युवक की हत्या, छह महीने पहले पत्नी की हत्या का था आरोपी
13 घंटे तक धधकता रहा जयपुर का सेठी कॉम्प्लेक्स, भवन मालिक के खिलाफ FIR
13 घंटे तक धधकता रहा जयपुर का सेठी कॉम्प्लेक्स, भवन मालिक के खिलाफ FIR
500 मीटर गहरी खाई में कार गिरने से दो की मौत, रात के हादसे के बाद शुक्रवार को निकाले गए शव
500 मीटर गहरी खाई में कार गिरने से दो की मौत, रात के हादसे के बाद शुक्रवार को निकाले गए शव
भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 मुकाबले में 127 रनों से हराया, 3-0 से सीरीज की अपने नाम
भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 मुकाबले में 127 रनों से हराया, 3-0 से सीरीज की अपने नाम
देहरादून में जन सेवा केंद्रों पर प्रशासन की छापेमारी, 4 केंद्र सील
देहरादून में जन सेवा केंद्रों पर प्रशासन की छापेमारी, 4 केंद्र सील
सड़क पर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, हुड़दंग मचाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सड़क पर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी, हुड़दंग मचाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
एम्स किच्छा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 05 अभियुक्तो को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार
एम्स किच्छा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 05 अभियुक्तो को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्राणघातक हमले के मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला, दो दोषियों को 4-4 साल की जेल

बहराइच: बहराइच की जिला अदालत ने प्राणघातक हमले के एक बेहद गंभीर और पुराने मामले में त्वरित न्याय करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज राजेश कुमार सिंह ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के सश्रम (कठोर) कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न अदा करने की स्थिति में दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की मजबूत पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) गिरीश चंद्र शुक्ल ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसरगंज थाना क्षेत्र के सिदरखा कुंडासर निवासी राम सिंह ने 20 नवंबर, 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक, टेड़वा सरैया के रहने वाले बलराज और देशराज उनके बेटे पप्पू उर्फ धर्मेंद्र कुमार सिंह को मक्के की दवाई करवाने के बहाने अपने घर बुलाकर ले गए थे। वहां दोनों ने रंजिश के तहत पप्पू पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और उसे जलती हुई आग में ढकेल दिया, जिससे उसका दाहिना पैर बुरी तरह जल गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी पाया। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। अदालत के आदेश के बाद दोषियों का सजायाबी वारंट तैयार कर उन्हें तत्काल कारावास भुगतने के लिए जेल रवाना कर दिया गया है।

एक अन्य मामले में, विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अरविंद कुमार गौतम ने नानपारा कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक (Sub-Inspector) मनीष यादव के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि उप निरीक्षक द्वारा बार-बार मांगे जाने के बावजूद न्यायालय के समक्ष आख्या (रिपोर्ट) प्रस्तुत न करना बेहद आपत्तिजनक और आदेश की अवहेलना है। न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए 19 जून के लिए नोटिस जारी कर उप निरीक्षक से व्यक्तिगत जवाब तलब किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top