Breaking News
सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है सौंफ, पाचन से लेकर वजन तक में हो सकती है मददगार
सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है सौंफ, पाचन से लेकर वजन तक में हो सकती है मददगार
व्यापारी और उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, सरकार उनके हितों के प्रति संवेदनशील- मुख्यमंत्री
व्यापारी और उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, सरकार उनके हितों के प्रति संवेदनशील- मुख्यमंत्री
चिकित्सा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया दून मेडिकल कॉलेज में 12 बेड के कार्डियोलॉजी विंग एवं नवीन इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड का लोकार्पण
चिकित्सा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया दून मेडिकल कॉलेज में 12 बेड के कार्डियोलॉजी विंग एवं नवीन इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड का लोकार्पण
अपराध गोष्ठी में एसएसपी के सख्त निर्देश, लापरवाही पर थाना प्रभारी और पर्यवेक्षण अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार
अपराध गोष्ठी में एसएसपी के सख्त निर्देश, लापरवाही पर थाना प्रभारी और पर्यवेक्षण अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार
छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की दी जानकारी
छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की दी जानकारी
बेटियां उठायेंगी नशे के विरुद्ध मशाल- डाॅ. धन सिंह रावत
बेटियां उठायेंगी नशे के विरुद्ध मशाल- डाॅ. धन सिंह रावत
हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ
हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ
चतरा में बंद घर का ताला तोड़कर 20 लाख के जेवर और नकदी चोरी, जमीन के कागजात भी ले गए चोर
चतरा में बंद घर का ताला तोड़कर 20 लाख के जेवर और नकदी चोरी, जमीन के कागजात भी ले गए चोर
स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहीं पहाड़ की महिलाएं, खुद रोजगार से जुड़कर दूसरों को भी दे रहीं काम
स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहीं पहाड़ की महिलाएं, खुद रोजगार से जुड़कर दूसरों को भी दे रहीं काम
उत्तराखंड में बकरीद अवकाश की तारीख बदली, अब 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

शासन का संशोधित आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथि में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, पहले निर्धारित अवकाश की तारीख को बदलते हुए अब राज्यभर में 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को सूचित कर दिया गया है।

संशोधित आदेश के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान 28 मई को बंद रहेंगे। इसके साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में भी उसी दिन अवकाश लागू होगा।

शासन की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में जारी अवकाश संबंधी आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी। केवल अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है। आदेश जारी होने के बाद विभिन्न विभागों और कार्यालयों ने नई तिथि के अनुसार अपने कार्यों और व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव शुरू कर दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top