Breaking News
देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, 94 सिलेंडर जब्त; दो गिरफ्तार
देहरादून में अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, 94 सिलेंडर जब्त; दो गिरफ्तार
एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर बड़ा एक्शन, 7 स्थानों पर कार्रवाई
एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर बड़ा एक्शन, 7 स्थानों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने खटीमा में सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने खटीमा में सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश
शिक्षा के मंदिर में छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार अत्यंत निंदनीय व अक्षम्य: कुसुम कंडवाल
शिक्षा के मंदिर में छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार अत्यंत निंदनीय व अक्षम्य: कुसुम कंडवाल
जिलाधिकारी के निर्देशन में विशेष अभियान के तहत घर-घर पहुंच रही टीमें, पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों को किया जा रहा चिन्हित
जिलाधिकारी के निर्देशन में विशेष अभियान के तहत घर-घर पहुंच रही टीमें, पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों को किया जा रहा चिन्हित
सड़कों के निर्माण की नई पहल, स्टेज-2 के कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता: महाराज
सड़कों के निर्माण की नई पहल, स्टेज-2 के कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता: महाराज
देहरादून पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से दबोचा 15 हजार का इनामी गैंगस्टर, चोरी-नकबजनी गिरोह से जुड़ा है आरोपी
देहरादून पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से दबोचा 15 हजार का इनामी गैंगस्टर, चोरी-नकबजनी गिरोह से जुड़ा है आरोपी
मुंबई इंडियंस की कमान अब कीरोन पोलार्ड के हाथ में, मुख्य कोच बनकर संभालेंगे टीम की जिम्मेदारी
मुंबई इंडियंस की कमान अब कीरोन पोलार्ड के हाथ में, मुख्य कोच बनकर संभालेंगे टीम की जिम्मेदारी
13 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, 20 हजार का जुर्माना

सीतापुर। रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। खास बात यह रही कि अदालत ने महज 114 दिन की सुनवाई में मामले का फैसला सुना दिया।

मामला कमलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 13 वर्षीय बालिका 17 मई 2026 को अपनी बुआ के घर गई थी। उसी दिन उसका पिता उसे वापस लाने गया। आरोप है कि घर लौटते समय पिता बालिका को नहर किनारे स्थित गन्ने के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद मां की तहरीर पर कमलापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मंगलवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश अवनीश कुमार प्रथम ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने पैरवी की।

मामले में फोरेंसिक जांच अहम साक्ष्य साबित हुई। जांच रिपोर्ट में बालिका के आरोपों से जुड़े साक्ष्यों की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट को अदालत में पेश किया। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह और 12 साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

दोषी की पत्नी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसके पति को उसके किए की सजा मिली है। उसने कहा कि बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले व्यक्ति को इससे कम सजा नहीं मिलनी चाहिए थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top