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युवक हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

उन्नाव। सफीपुर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए युवक हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामला उनवां गांव का है, जहां वारिस नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 नवंबर 2021 को गांव निवासी चिरकुट और शादाब ने उसके छोटे भाई नासिर की हत्या कर दी थी। नासिर का शव घर से करीब 500 मीटर दूर एक बाग में मिला था।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों को आधार मानते हुए न्यायाधीश कविता मिश्रा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

वहीं, एक अन्य मामले में बीघापुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी त्रिलोक पांडेय को किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला वर्ष 2018 का था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इसके अलावा अजगैन थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए राजीव नगर निवासी फिरोज खान के मामले में भी अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अदालत के इन फैसलों को लेकर इलाके में चर्चा बनी हुई है और पुलिस अधिकारियों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताया है।

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