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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना
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श्रावस्ती। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विथ पाक्सो) सौरभ सक्सेना ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता के अनुसार, मामला तीन जुलाई 2022 का है। भिनगा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को सिरसिया क्षेत्र के काजीपुरवा निवासी रवि कुमार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

किशोरी के पिता की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने रवि कुमार को दोषी माना। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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