नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राऊज एवेन्यु कोर्ट में सुवनाई हुई। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट 26 अप्रैल को आदेश सुनाएगा। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जब एक महिला पहलवान के उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया, उस वक़्त वो देश में नहीं था। इस पहलू की आगे जांच होनी चाहिए।
अब आगे बृजभूषण शरण सिंह की इस नई अर्जी पर फैसला देने के बाद ही कोर्ट आरोप तय करने को लेकर अपना आदेश देगा। आदेश आने से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मामले से जुड़े कुछ पहलुओं की आगे जांच करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इस अर्जी का विरोध किया है।
बृजभूषण ने इस अर्ज़ी में कहा है कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के WFI दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया है उस तारीख पर वो देश से बाहर थे। बृज भूषण ने अपनी अर्ज़ी के साथ पासपोर्ट की कॉपी दी है।
बृजभूषण के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने उस तारीख का कॉल डिटेल रिकार्ड्स की कॉपी को कोर्ट में नहीं जमा की है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की अर्जी का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चार्जशीट पर संज्ञान के बाद जब आरोप तय करने को लेकर बहस हुई थी, तब बृज भूषण के वकील ने ये मामला कोर्ट में नहीं उठाया था, अब इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है।