Breaking News
मुख्यमंत्री धामी से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट
मुख्यमंत्री धामी से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट
मलेशिया से डिपोर्ट किए गए दो वांछित आरोपी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में, आतंकी नेटवर्क की जांच तेज
मलेशिया से डिपोर्ट किए गए दो वांछित आरोपी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में, आतंकी नेटवर्क की जांच तेज
नंदग्राम में दिनदहाड़े फायरिंग, छात्र को लगी गोली, पांच हमलावर फरार
नंदग्राम में दिनदहाड़े फायरिंग, छात्र को लगी गोली, पांच हमलावर फरार
‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, पीटर पार्कर पर मंडराया नया खतरा
‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, पीटर पार्कर पर मंडराया नया खतरा
रॉयल सिटी में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी और उसके साथी पर कत्ल का शक
रॉयल सिटी में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी और उसके साथी पर कत्ल का शक
पेंशन प्लान के नाम पर साइबर ठगी, APK फाइल डाउनलोड करते ही खाते से उड़ गए 11 लाख रुपये
पेंशन प्लान के नाम पर साइबर ठगी, APK फाइल डाउनलोड करते ही खाते से उड़ गए 11 लाख रुपये
संपत्ति विवाद और कर्ज के दबाव में युवक बना डबल मर्डर का आरोपी, चाचा और दोस्त की गोली मारकर हत्या
संपत्ति विवाद और कर्ज के दबाव में युवक बना डबल मर्डर का आरोपी, चाचा और दोस्त की गोली मारकर हत्या
स्वस्थ, ऊर्जावान और अनुशासित युवा ही राज्य एवं देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है- मुख्यमंत्री
स्वस्थ, ऊर्जावान और अनुशासित युवा ही राज्य एवं देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है- मुख्यमंत्री
अजनाला सेक्टर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, हथियारों की खेप के साथ संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार
अजनाला सेक्टर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, हथियारों की खेप के साथ संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार
लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जरुरी सूचना- वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य, यहां पढ़े पूरी शर्ते व नियम 

देहरादून। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में धामी सरकार को सौंपे गए यूसीसी ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक व्यस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे।

वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव-इन में रहने के लिए अनिवार्य पंजीकरण एक रजिस्टर्ड वेब पोर्टल पर कराना होगा। पंजीकरण के उपरांत उन्हें रजिस्ट्रार पंजीकरण की रसीद देगा। उसी रसीद के आधार पर वह युगल किराए पर घर या हॉस्टल या पीजी ले सकेगा। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी। लिव-इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबंध विच्छेद का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top