लखनऊ। चाकू से हमला कर महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी गुलफाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सीमा सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले में वादी अमित अग्रवाल ने 31 मार्च 2021 को गोमती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि वादी के भाई डॉ. हर्ष अग्रवाल अपनी पत्नी रुचि अग्रवाल और दो बेटियों के साथ गोमती नगर में रहते थे। उनके घर में उस समय फर्नीचर का काम चल रहा था।
फर्नीचर का काम कर रहे गुलफाम ने रुचि अग्रवाल से व्यापार शुरू करने के लिए कुछ रुपये मांगे थे। रुचि ने पैसे देने से मना कर दिया। आरोप है कि इससे नाराज गुलफाम ने चाकू से रुचि पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और हथौड़ी भी दोषी की निशानदेही पर बरामद कर ली थी।
मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने गुलफाम को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

